Todaytelecast

Todaytelecast

Breaking

السبت، 4 يناير 2025

कानपुर सचेंडी थाना अन्तर्गत कटारा भैसोर गांव निवासी हत्या आरोपी राम लाल को आजीवन कारावास की सजा

 हत्या आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
 कानपुर सचेंडी थाना अन्तर्गत कटारा भैसोर गांव  निवासी हत्या आरोपी राम लाल
जमीन विवादों में हत्या की घटनाएँ भारत में एक गंभीर समस्या
अभियोजन पक्ष ने  आठ गवाह पेश किए।
कानपुर 3 जनवरी 2025
कानपुर 3 जनवरी 2025 : अपर सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को हत्या और अपराध के साक्ष्य मिटाने के जुर्म में राम लाल नामक आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पीठासीन न्यायाधीश ने अपने आदेश में लिखा कि जुर्माने की राशि का पचास प्रतिशत यानी 12,500 रुपये शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर दिए जाएं।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता के अनुसार,सचेंडी थाना अन्तर्गत कटारा भैसोर गांव का निवासी  कुलदीप कोरी अपनी मां आशा देवी और बहन संगीता के साथ पनकी  रतनपुर कॉलोनी में रहता था। 28 अप्रैल, 2007 को उसे सूचना मिली कि उसके चाचा राम लाल और उसकी बेटी उसकी मां को अपने साथ ले गए हैं। जमीन विवाद के चलते राम लाल से उसके संबंध ठीक नहीं थे।
कुलदीप कोरी आरोप  ने लगाया कि राम लाल ने उसकी मां की हत्या कर शव को कहीं और छिपा दिया है। 30 अप्रैल को उसकी मां का शव नहर के  पुल के पास मिला। एडीजीसी ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने  आठ गवाह पेश किए और आरोपों को साबित किया। हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई सुनिश्चित की गयी ।
जमीन विवादों में हत्या की घटनाएँ भारत में एक गंभीर समस्या बन गई हैं, जहाँ अक्सर व्यक्ति की संपत्ति को लेकर समझौतों की कमी या व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण हिंसक संघर्ष होते हैं।  यह घटना स्थानीय कानून व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई है। जमीन विवादों के कारण होने वाली हत्या की घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, जो न केवल पीड़ितों के परिवारों के लिए एक दुखदायी अनुभव है, बल्कि समाज में भी तनाव और ध्रुवीकरण का कारण बन रही है। हत्या के इन मामलों में प्राथमिकता से कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसे घटनाक्रमों की पुनरावृत्ति से रोका जा सके

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق