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الأربعاء، 4 ديسمبر 2024

कानपुर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कीर्ति कुणाल ने दहेज हत्या मामले में परिवार को दोषी करार दिया है।

अतिरिक्त सत्र माननीय न्यायाधीश कीर्ति कुणाल ने दहेज हत्या में पति और उसके माता-पिता को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई


कानपुर 4 दिसंबर, 2024

कानपुर नगर के अतिरिक्त सत्र माननीय न्यायाधीश कीर्ति कुणाल ने मंगलवार को दहेज हत्या के मामले में पति और उसके माता-पिता को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं।दोषी अरमापुर एस्टेट कानपुर के निवासी विष्णु झा (पति), दौदयाल झा और राजकुमारी (माता-पिता) हैं।



माननीय न्यायलय ने विष्णु झा को आईपीसी की धारा 304 बी के तहत दस साल के सश्रम कारावास व दाऊ दयाल झा और उनकी पत्नी राजकुमारी को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं। तीनों आरोपियों को 3 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है और 2 साल के कठोर कारावास और 6,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सभी सजाये साथ साथ चलेगी ।
माननीय न्यायलय ने मृतक निशा के पिता लक्ष्मी नारायण को कुल जुर्माने 48,000 रुपये से 30,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया हैं।
सहायक जिला सरकारी अधिवक्ता अजय प्रकाश सिंह के अनुसार, मृतक के पिता लक्ष्मी नारायण ने 8 नवंबर, 2019 को प्रथम सूचना रिर्पोट प्राथमिकी के अनुसर बेटी निशा की शादी विष्णु झा से की थी और 5 लाख रुपये नकद, बुलेट मोटरसाइकिल, सोना और 4.7 लाख रुपये के उपहार दिए थे।
पति और उनके माता-पिता अतिरिक्त दहेज मे चार पहिया वाहन की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने के करण निशा को प्रताणित करते थे।और अन्त मे 28 जून, 2020 को निशा की हत्या कर हुक से लटका दिया था ।
परिवारजन और उनके अधिवक्ता के अनुसार आदेश की प्रति की समीक्षा करते हुये अगली अदालत मे याचिका प्रस्तुत करेगे।

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