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الجمعة، 13 ديسمبر 2024

यौन शोषण का आरोप

आईआईटी कानपुर की छात्रा ने सहपाठी अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर पर  लगाया यौन शोषण का आरोप 
 जांच के लिए अतिरिक्त डीसीपी (ट्रैफिक) अर्चना सिंह के नेतृत्व में  एसआईटी  का गठन 
अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर  को पद से हटा दिया गया 

  

कानपुर12 दिसंबर 2024

कानपुर  कलेक्टरगंज पुलिस क्षेत्र में तैनात अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर मोहसिन खान ने कथित तौर पर पीड़िता से शादी  का वादा किया ,  वह पहले से शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी था। 
अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर मोहसिन खान ने  साइबर क्राइम और क्रिमिनोलॉजी में पीएचडी के लिए जुलाई में आईआईटी कानपुर में दाखिला लिया था  

चौथे वर्ष के पीएचडी छात्रा  को अपनी वैवाहिक स्थित छिपा कर यौन संबन्ध स्थापित किये । छात्रा को सही वैवाहिक स्थित ज्ञात  होने पर छात्रा ने अपना संबन्ध तोड लिया  जो झूठ पर आधारित  था. पीड़िता के अनुसार, खान ने अपनी वैवाहिक स्थिति को छिपाया और शादी का झूठा वादा किया। पीड़िता को खान की वैवाहिक स्थिति के बारे मे बताया  कि उसका अपनी पत्नी से तलाक हो चुका है ।
 उसने   शादी करने का वादा किया था, लेकिन बाद में वह  वादे से मुकर गया। जवाब में, पीड़िता ने प्रथम सूचना रिर्पौट पंजीकृत करायी है । पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) दक्षिण अंकिता शर्मा ने पुष्टि की कि आरोपों के बाद जांच में संभावित हस्तक्षेप को रोकने के लिए  एसीपी खान को कानपुर में उनके पद से हटा दिया गया और लखनऊ में पुलिस मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया।मामले की जांच के लिए अतिरिक्त डीसीपी (ट्रैफिक) अर्चना सिंह के नेतृत्व में  विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। यौन शोषण से संबंधित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत गुरुवार को एक प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने बताया कि डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी खान की जांच की जा रही है।
  • भारतीय न्याय संहिता (BNS) में शादी या नौकरी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने को अपराध घोषित किया गया है. बीएनएस की धारा 69 में कहा गया है कि अगर शादी का वादा करने के बाद उसे पूरा करने की कोई मंशा नहीं है और यौन संबंध बन जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है.

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