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الجمعة، 28 مارس 2025

कुशीनगर: जिले में अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की ही बेरहमी से संपत्ति विवाद में कत्ल कर दिया

मां 65 साल की इसरावती अकेली रहती थी
पिता सुरेंद्र दूबे की 2020 में कोरोना काल के दौरान मृत्यु
जितनी जमीन है, सब मेरे नाम कर दो मैं जमीन बेचकर पैसा अपने पास रखूंगा
हत्या के बाद आरोपी ने खुद ही दूसरे के मोबाइल से पुलिस को 112 पर सूचना दी.
संपत्ति वसीयत के अनुसार बांटी जाती है
वसीयत नहीं होती, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत बंटती है
कोई उत्तराधिकारी  परिवार के किसी सदस्य की हत्या करता है, तो  उत्तराधिकार  नहीं मिलेगा
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 25 और 27 के तहत संपत्ति से वंचित 

कानपुर:28 मार्च 2025
27 मार्च 2025 कुशीनगर: जिले में अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव में एक कलयुगी हृदय विदारक घटना सामने आई है. यहां बेटे ने अपनी मां की ही बेरहमी से संपत्ति विवाद में कत्ल कर दिया. गुरुवार की शाम को बृजभूषण दूबे (48) बेटे (पप्पू) ने अपनी 65 वर्षीय मां इसरावती देवी की धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी . बृजभूषण पिछले 25 वर्षों से पंजाब में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था.
गांव में उसकी मां 65 साल की इसरावती अकेली रहती थी। बृजभूषण परिवार का बड़ा बेटा है. उसके पिता सुरेंद्र दूबे की 2020 में कोरोना काल के दौरान मृत्यु हो गई थी. तब से उनकी मां घर पर अकेली रह रही थीं. जबकि छोटा भाई अनुराग दुबे अपने परिवार के साथ गोरखपुर में रहता है। गुरुवार शाम 5 बजे बृजभूषण पंजाब से घर लौटा। घर पहुंचते ही उसने अपनी मां से लड़ना शुरू कर दिया। वह संपत्ति को लेकर पूछताछ करने लगा।
मां से बोला- जितनी जमीन है, सब मेरे नाम कर दो। मां ने पूछा- तुम जमीन का क्या करोगे? इस पर उसने जवाब दिया- मैं जमीन बेचकर पैसा अपने पास रखूंगा। इस पर मां ने कहां- मैं बेचने के लिए जमीन नहीं दूंगी। मैं दोनों बेटों को बराबर-बराबर हिस्सा दूंगी। इसी बात पर पप्पू ने मां को पीटना शुरू कर दिया। फिर गुस्से में किचन में गया और वहां से सब्जी काटने वाला चाकू ले आया। उसने चाकू से मां पर कई वार किए। जब मां जमीन पर गिर पड़ी, तो उनका गला रेत दिया।
पुलिस क्षेत्राधिकारी कसया कुन्दन सिंह के अनुसार हत्या का कारण संपत्ति विवाद था. बृजभूषण अपनी मां से सड़क किनारे की जमीन मांग रहा था. इस जमीन को बेचना चाहता था लेकिन मां इस बात से सहमत नहीं थीं. इसी बात पर नाराज होकर बृजभूषण ने मां की हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी ने खुद ही दूसरे के मोबाइल से पुलिस को 112 पर सूचना दी.
पुलिस ने मौके से चाकू बरामद कर लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फोरेंसिक टीम साक्ष्य संकलन में जुटी है. आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
पुलिस घटना के सभी पहलुओं पर जांच कर रही है, जिसमें पारिवारिक विवाद और आरोपी के इरादों की पड़ताल कर रही है.।
इस मां-बेटे के रिश्ते की दर्दनाक त्रासदी ने गांव वालों को स्तब्ध हिला दिया है। स्थानीय लोग घटना को "कलयुग की भयावहता" बता रहे हैं।
"पुलिस के अनुसार, आरोपी को क्रूर हत्या के आरोप में सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मामला IPC की धारा 302 (हत्या) के तहत दर्ज किया गया है।"
संपत्ति वसीयत के अनुसार बांटी जाती है. लेकिन, अगर वसीयत नहीं होती, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत बंटती है. परिवार की संपत्ति के पहले हकदार उत्तराधिकारी होते हैं. लेकिन अगर कोई उत्तराधिकारी अपने माता-पिता का कत्ल करता है, तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 25 और 27 के तहत उसे संपत्ति से वंचित किया जा सकता है.
अगर कोई उत्तराधिकारी अपने परिवार के किसी सदस्य की हत्या करता है, तो उसे उत्तराधिकार का अधिकार नहीं मिलेगा. यह कानून इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो व्यक्ति किसी की हत्या करता है, उसे मृतक की संपत्ति पर दावा करने का नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं है. इसे "स्लेयर रूल" भी कहा जाता है.

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