जो सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं, उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा ।
भारत आने वाले प्रत्येक विदेशी के विवरण को जानना आवश्यक है।
निर्दिष्ट शर्तों के तहत उपयोग , या "निर्दिष्ट वर्ग" को प्रवेश से इनकार या अनुमति
कानपुर:27 मार्च 2025
नई दिल्ली::27 मार्च 2025 लोकसभा ने गुरुवार को आव्रजन और विदेशियों विषयक बिल, 2025, को पारित किया, यह बिल भारत आने वाले प्रत्येक विदेशी के बारे में जानकारी सुनिश्चित कर आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेगा।
देश में अवैध घुसपैठ को रोकने और अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर मौजूदा चार कानूनों को बदलकर केंद्र सरकार एक नया बिल लेकर आई है. यह बिल है अप्रवास और विदेशियों विषयक बिल 2025 लेकर आई. इस बिल को गुरुवार 27 मार्च, 2025 को लोकसभा से पारित कर दिया गया.
आप्रवासन और विदेशियों का बिल, 2025, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संचालित, विदेशियों और आव्रजन से संबंधित सभी मामलों को विनियमित करने के लिए एक व्यापक कानून है।
लोकसभा में बिल पर बहस का जवाब देते हुए, गृह मंत्री ने कहा कि भारत 'धर्मशला' नहीं है। जो व्यापार, शिक्षा और निवेश के लिए भारत आते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन जो सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगे उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा ।
गृह मंत्री ने कहा, "यह रोहिंग्या या बांग्लादेशी हो, अगर वे अशांति पैदा करने के लिए भारत आते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी," पहले वे कांग्रेस सत्ता में असम के माध्यम से भारत में प्रवेश करते थे। अब वे पश्चिम बंगाल जहां टीएमसी सत्ता में है के माध्यम से भारत में प्रवेश करते हैं । गृह मंत्री ने यह भी सवाल किया कि उन्हें आधार कार्ड और नागरिकता किसने जारी कीं।
कानून स्थानों पर नियंत्रण रखने के लिए सक्षम बनाता है और मालिक को परिसर को बंद करने, निर्दिष्ट शर्तों के तहत उपयोग की अनुमति, या सभी या विदेशियों के "निर्दिष्ट वर्ग" में प्रवेश से इनकार या अनुमति देता है।
बिल भारत का दौरा करने वाले सभी लोगों की करीबी निगरानी सुनिश्चित करेगा, वे भारत का दौरा क्यों करते हैं और वे कितने समय तक भारत में रहना चाहते हैं।
भारत आने वाले प्रत्येक विदेशी के विवरण को जानना आवश्यक है। किसी को भी भारत में प्रवेश करने, रहने या बाहर निकलने के लिए जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करके पाया जाने पर बिल में सात साल की जेल और ₹ 10 लाख तक जुर्माना प्राविधानित है।
होटल, विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और नर्सिंग होम के लिए विदेशियों के बारे में जानकारी की रिपोर्ट करने के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे विदेशियों को ओवरस्टेयिंग करने वाले ट्रैकिंग में सक्षम हों।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 98.40 लाख विदेशियों ने 1 अप्रैल, 2023 और 31 मार्च, 2024 के बीच भारत का दौरा किया।
नई दिल्ली::27 मार्च 2025 लोकसभा ने गुरुवार को आव्रजन और विदेशियों विषयक बिल, 2025, को पारित किया, यह बिल भारत आने वाले प्रत्येक विदेशी के बारे में जानकारी सुनिश्चित कर आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेगा।
देश में अवैध घुसपैठ को रोकने और अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर मौजूदा चार कानूनों को बदलकर केंद्र सरकार एक नया बिल लेकर आई है. यह बिल है अप्रवास और विदेशियों विषयक बिल 2025 लेकर आई. इस बिल को गुरुवार 27 मार्च, 2025 को लोकसभा से पारित कर दिया गया.
आप्रवासन और विदेशियों का बिल, 2025, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संचालित, विदेशियों और आव्रजन से संबंधित सभी मामलों को विनियमित करने के लिए एक व्यापक कानून है।
लोकसभा में बिल पर बहस का जवाब देते हुए, गृह मंत्री ने कहा कि भारत 'धर्मशला' नहीं है। जो व्यापार, शिक्षा और निवेश के लिए भारत आते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन जो सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगे उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा ।
गृह मंत्री ने कहा, "यह रोहिंग्या या बांग्लादेशी हो, अगर वे अशांति पैदा करने के लिए भारत आते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी," पहले वे कांग्रेस सत्ता में असम के माध्यम से भारत में प्रवेश करते थे। अब वे पश्चिम बंगाल जहां टीएमसी सत्ता में है के माध्यम से भारत में प्रवेश करते हैं । गृह मंत्री ने यह भी सवाल किया कि उन्हें आधार कार्ड और नागरिकता किसने जारी कीं।
कानून स्थानों पर नियंत्रण रखने के लिए सक्षम बनाता है और मालिक को परिसर को बंद करने, निर्दिष्ट शर्तों के तहत उपयोग की अनुमति, या सभी या विदेशियों के "निर्दिष्ट वर्ग" में प्रवेश से इनकार या अनुमति देता है।
बिल भारत का दौरा करने वाले सभी लोगों की करीबी निगरानी सुनिश्चित करेगा, वे भारत का दौरा क्यों करते हैं और वे कितने समय तक भारत में रहना चाहते हैं।
भारत आने वाले प्रत्येक विदेशी के विवरण को जानना आवश्यक है। किसी को भी भारत में प्रवेश करने, रहने या बाहर निकलने के लिए जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करके पाया जाने पर बिल में सात साल की जेल और ₹ 10 लाख तक जुर्माना प्राविधानित है।
होटल, विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और नर्सिंग होम के लिए विदेशियों के बारे में जानकारी की रिपोर्ट करने के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे विदेशियों को ओवरस्टेयिंग करने वाले ट्रैकिंग में सक्षम हों।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 98.40 लाख विदेशियों ने 1 अप्रैल, 2023 और 31 मार्च, 2024 के बीच भारत का दौरा किया।
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