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Showing posts with label बुलडोजर के जरिए घरों को गिराना अवैध. Show all posts
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Tuesday, April 1, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2021 में कुछ घरों को ध्वस्त करने को "अमानवीय और अवैध" करार दिया और अपीलकर्ताओं को 10-10 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

Tuesday, April 01, 2025
  कोर्ट ने पीड़ितों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश इस तरह से विध्वंस करना वैधानिक विकास प्राधिकरण की ओर से असंवेदनशीलता आश्रय का ...