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मेरठ के चर्चित 'नीला ड्रम हत्याकांड': जिला एवं सत्र न्यायालय फैसला मुस्कान रस्तोगी और प्रेमी साहिल शुक्ला को सौरभ राजपूत की हत्या और सबूत छिपाने का दोषी करार

मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत पत्नी मुस्कान ने प्रेमी के साथ  बेरहमी से हत्या कर दी थी
 जिला अदालत ट्रायल करीब 13 महीने: 126 तारीखें और 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज 


कानपुर:30 सितम्बर 2026
मेरठ:30 सितम्बर 2026
मेरठ के चर्चित 'नीला ड्रम हत्याकांड' (Blue Drum Murder Case) में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को सौरभ राजपूत की हत्या और सबूत छिपाने का दोषी करार दिया है.
इस पूरे मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:
फैसले की मुख्य बातें: जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने दोनों आरोपियों को हत्या (मर्डर) और शव को ठिकाने लगाकर साक्ष्य मिटाने का दोषी पाया है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पर्याप्त साक्ष्य पेश किए गए, जिन्हें अदालत ने सही माना.
सजा का ऐलान: कोर्ट ने दोषियों को सजा पर अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया था, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी में दोनों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. अब अदालत 14 अक्टूबर 2026 को सजा का ऐलान करेगी. अभियोजन पक्ष और पीड़ित परिवार ने दोनों के लिए मृत्युदंड (फांसी) की मांग की है.
क्या था मामला? यह घटना 3 मार्च 2025 को मेरठ में हुई थी. मर्चेंट नेवी के अधिकारी सौरभ राजपूत की उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी थी. हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उसे घर में ही एक नीले रंग के ड्रम में सीमेंट डालकर छिपा दिया गया था. 17 मार्च को सौरभ का शव बरामद हुआ और 19 मार्च 2025 को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था.
लंबा चला ट्रायल: इस सनसनीखेज हत्याकांड का ट्रायल जिला अदालत में करीब 13 महीने चला, जिसमें 126 तारीखें पड़ीं और 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए. आखिरकार कोर्ट ने माना कि समाज में ऐसे अपराधों के लिए कोई जगह नहीं है

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