राजस्थान हाई कोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग राज्य सरकार को आरसीए का प्रशासक किया नियुक्त
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट को लंबित याचिका पर निर्णय लेने का भी दिया निर्देश कानपुर:29 सितम्बर 2026
नई दिल्ली:29 सितम्बर 2026
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को निर्देश दिया है कि चुनाव परिणाम घोषित न किए जाएँ, लेकिन चल रहे चुनाव पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची तथा वी. मोहना की पीठ ने यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसे एक पूर्व महिला क्रिकेटर ने दायर किया था।
याचिका में उठाए गए मुद्दे
याचिकाकर्ता ने कहा कि चुनाव में न तो कोई महिला मतदाता है और न ही कोई महिला उम्मीदवार।
उन्होंने चुनाव पर रोक लगाने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
पीठ ने कहा:
“याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों, विशेषकर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को देखते हुए हम निर्देश देते हैं कि आज होने वाला चुनाव तो होगा, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।”
चुनाव की स्थिति
चुनाव 29 सितंबर को सुबह 11:30 बजे निर्धारित था।
परिणाम उसी दिन बाद में घोषित किए जाने थे।
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट को लंबित याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश भी दिया है।
पृष्ठभूमि
जुलाई 2026 में, राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को आरसीए का प्रशासक नियुक्त किया था।
सभी जिला क्रिकेट संघ प्रशासकों की देखरेख में रखे गए थे, जब तक कि नियमित समिति का गठन न हो जाए।
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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट को लंबित याचिका पर निर्णय लेने का भी दिया निर्देश कानपुर:29 सितम्बर 2026
नई दिल्ली:29 सितम्बर 2026
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को निर्देश दिया है कि चुनाव परिणाम घोषित न किए जाएँ, लेकिन चल रहे चुनाव पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची तथा वी. मोहना की पीठ ने यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसे एक पूर्व महिला क्रिकेटर ने दायर किया था।
याचिका में उठाए गए मुद्दे
याचिकाकर्ता ने कहा कि चुनाव में न तो कोई महिला मतदाता है और न ही कोई महिला उम्मीदवार।
उन्होंने चुनाव पर रोक लगाने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
पीठ ने कहा:
“याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों, विशेषकर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को देखते हुए हम निर्देश देते हैं कि आज होने वाला चुनाव तो होगा, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।”
चुनाव की स्थिति
चुनाव 29 सितंबर को सुबह 11:30 बजे निर्धारित था।
परिणाम उसी दिन बाद में घोषित किए जाने थे।
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट को लंबित याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश भी दिया है।
पृष्ठभूमि
जुलाई 2026 में, राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को आरसीए का प्रशासक नियुक्त किया था।
सभी जिला क्रिकेट संघ प्रशासकों की देखरेख में रखे गए थे, जब तक कि नियमित समिति का गठन न हो जाए।
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