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الخميس، 6 مارس 2025

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में हत्या के अलग-अलग आरोप में दोषी ठहराए गए केरल के दो नागरिकों को फांसी दी गई, सरकार ने परिवारों को सूचित किया

 दोनों भारतीय नागरिकों को हत्या के अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया गया था

विदेश मंत्रालय ने कहा, दया याचिकाएं और माफी के अनुरोध यूएई भेजे गए
पिछले महीने यूपी की एक महिला को अबू धाबी में फांसी दे दी गई थी



कानपुर 6, मार्च, 2025
 6, मार्च, 2025 संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में हत्या के अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराए गए और मौत की सजा पाए दो भारतीय नागरिकों को फांसी दे दी गई है। उनकी पहचान केरल के मोहम्मद रिनाश अरंगीलोट्टू और मुरलीधरन पेरुमथट्टा वालापिल के रूप में हुई है।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूएई की सर्वोच्च अदालत ने सजा बरकरार रखने के बाद दोनों को मौत की सजा दी। मोहम्मद रिनाश को एक अमीराती नागरिक की हत्या का दोषी ठहराया गया था, जबकि मुरलीधरन को एक भारतीय की हत्या के लिए सजा सुनाई गई थी।
यूएई ने 28 फरवरी को भारतीय दूतावास को फांसी की जानकारी दी थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दूतावास ने भारतीय नागरिकों को हर संभव कांसुलर और कानूनी सहायता प्रदान की, जिसमें यूएई सरकार को दया याचिका और माफी अनुरोध भेजना शामिल है। संबंधित परिवारों को सूचित कर दिया गया है। दूतावास उनके संपर्क में है और अंतिम संस्कार में उनकी भागीदारी की सुविधा प्रदान कर रहा है।मुरलीधरन 2009 से जेल में हैं। रिनाश और उनके परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अधिकांश सदस्य विदेशों में बसे हुए हैं। मुरलीधरन के पिता केशवन ने उस समय केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमन चांडी और अन्य राजनेताओं से संपर्क किया था, जब यह घटना हुई थी.
पिछले महीने उत्तर प्रदेश की 33 वर्षीय महिला को संयुक्त अरब अमीरात में फांसी दे दी गई थी। शहजादी खान को अबू धाबी में 15 फरवरी को दिसंबर 2022 में अपनी देखरेख में चार महीने के बच्चे की हत्या के आरोप में मार डाला गया था। नियमित टीकाकरण प्राप्त करने के बाद बच्चे की मृत्यु हो गई, और शहजादी, जो देखभाल करने वाले के रूप में कार्यरत थे, पर मौत का आरोप लगाया गया था।
लड़की के पिता ने हाल ही में भारत सरकार से अपील की थी कि उसे उसके अंतिम संस्कार के लिए यूएई भेजा जाए। उन्होंने कहा, 'सरकार को मेरे दुबई जाने के लिए एक यात्रा की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि मैं उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो सकूं। मेरे साथ अन्याय हुआ है। आप मुझे मेरी बेटी को जिंदा नहीं दे सकते, कम से कम मुझे उसका शरीर तो दे दो।

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