विशालभान की पत्नी रानी की हत्या भी भूमी विवाद का हिस्सा सौतेले भाई राम नाथ निषाद को हत्या का दोषी ठहराते हुए 20,000 रुपये का जुर्माने के साथ अजीवन कारावास
कानपुर 9 दिसंबर, 2024
कानपुर: अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश कानपुर नगर राकेश कुमार तिवारी ने सोमवार को राम नाथ निषाद को हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे 20,000 रुपये का जुर्माने के साथ अजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना न चुकाने पर एक अतिरिक्त वर्ष की सजा भुगतनी होगी। मुकदमे की कार्रवाई के दौरान हिरासत में बिताया गया समय को अजीवन कारावास की सजा में योजित किया जाएगा।
एडीजीसी विवेक शुक्ला के अनुसार महाराजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुभांसी खेड़ा निवासी विशालभान निषाद ने बताया कि 14 अगस्त 2020 को लगभग 5 बजे, जब उनकी पत्नी रानी पशुओं को चारा खिला रही थीं, उनके चचेरे भाई राम नाथ निषाद ने लाठी से उसके सिर पर गंभीर वार किए।
उनकी दो साल की पोती वैष्णवी ने चिल्लाते हुए अपने पिता दीपू और संदीप को बुलाया। जब वे पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि राम नाथ निषाद लाठी लेकर भाग रहा है। दीपू ने अपनी मां को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वह पहले ही अपनी चोटों के कारण दम तोड़ चुकी थीं।
एडीजीसी ने बताया कि हमले का कारण सौतेले भाइयों के बीच लंबे समय से चल रही जमीन के टुकडे के कारण दुश्मनी थी, राम नाथ निषाद को विशालभान की पत्नी रानी की हत्या करने के लिए लम्बे समय तक चली सुनवाही के दौरान पेश सबूतो व गवाहो के बयानो के आधर पर दोषी पाया गया ।
परिवारिक भूमि विवाद, जो अक्सर संपत्ति के स्वामित्व, विरासत से संबंधित मुद्दों और भूमि अधिकारों को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच उत्पन्न होने वाले संघर्षों से जुड़े होते हैं।
परिवारिक भूमि विवादों का विषय भारत की सामाजिक और कानूनी संरचना का एक महत्वपूर्ण अवयव है, जो मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व, विरासत और भूमि अधिकारों से संबंधित है। ऐसे विवाद अक्सर परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति को लेकर परिवर्तनों को संदर्भित करते हैं। यहां हम इन विवादों के महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार है ।
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