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55 वीं जीएसटी परिषद की बैठक मे करों को सरल बनाने और राहत प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन

केंद्रीय वित्त मंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में 55 वीं जीएसटी परिषद की बैठक मे करों को सरल बनाने और राहत प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन
 फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) पर जीएसटी  5 प्रतिशत 
जीन थेरेपी पूरी तरह से माफ
 सरकारी कार्यक्रमों के तहत  वितरण   खाद्य सामग्री पर 5 प्रतिशत 
जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर  दर कम और स्विगी, जैसे ऐप-खाद्य वितरण पर कर लगाने पर निर्णयों अनिस्तारित

नई दिल्ली: 22 दिसंबर, 2024 

नई दिल्ली: 22 दिसंबर, 2024  शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में  55वीं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स  ( जी एस टी परिषद की बैठक मे  व्यक्तियों और व्यवसायों को राहत देने के लिए  प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने  की सिफारिशे  की है ।



 प्रमुख सिफारिश इस प्रकार है ।:
समाज के कमजोर वर्गों की मदद के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से आपूर्ति किये जाने वाला फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया  है।
जीन थेरेपी  से  उपचार  को और अधिक किफायती बनाने के लिये जीएसटी से पूरी तरह से माफ कर दी गयी है ।
मुफ्त वितरण के लिए खाद्य तैयारी:  सरकारी कार्यक्रमों के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आपूर्ति  मुफ्त वितरण  की जाने वाली खाद्य सामग्री पर 5 प्रतिशत की  जीएसटी दर लागू की गई है।
लंबी दूरी से हवा में मार करने वाली मिसाइल (LRSAM) असेंबली के लिए सिस्टम निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले सिस्टम, उप-प्रणालियों और उपकरणों पर IGST मे छूट होगी ।
 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा निरीक्षण के लिए  निरीक्षणउपकरणों और उपभोज्य नमूनों के आयात पर आईजीएसटी मे छूट होगी।
कृषकों द्वारा सीधे बेचे जाने पर आपूर्ति  काली मिर्च और किशमिश ) द्वारा जीएसटी अनुमन्य नही है ।
 कुछ पेट्रोल और डीजल के कुछ वेरिएंट को छोड़कर सभी पुराने और प्रयुक्त वाहनों की बिक्री पर जीएसटी 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।
 प्री-पैक्ड और लेबल लगे रेडी-टू-ईट स्नैक्स पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा, जबकि यदि पॉपकॉर्न कारमेलाइज्ड ( (Caramel Popcorn) है तो 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा. रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न (Popcorn), जिसमें नमक और मसाले मिलाए जाते हैं, अगर वह पहले से पैक नहीं है और उस पर लेबल नहीं है, तो 5 फीसदी जीएसटी लगेगा.
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि 50 प्रतिशत से अधिक फ्लाई ऐश वाले एसीसी ब्लॉकों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) को जीएसटी के दायरे में लाने के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है,  कई राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। 
कॉर्पोरेट्स द्वारा प्रायोजन सेवाएं  को  फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अन्नतर्गत लाया गया है, जिससे प्रायोजकों की लागत बढ़ जाएगी।
 अपीलीय प्राधिकरण के तहत केवल जुर्माना अपील के लिए उच्च पूर्व-जमा जुर्माना अपील में विवादित राशि का 10% या अधिकतम 25% का भुगतान पुर्ववत हैं।
जीएसटी परिषद ने वाउचर के लेनदेन पर कोई जीएसटी नहीं लगाने की सिफारिश की है क्योंकि वे न तो वस्तुओं की आपूर्ति हैं और न ही सेवाओं की आपूर्ति हैं।
ऋण शर्तों का अनुपालन न करने पर बैंकों और एनबीएफसी द्वारा वसूले गए दंड शुल्क जुर्माने पर कोई जीएसटी देय नहीं है।
परिभाषा अद्यतन: परिषद ने उन सभी वस्तुओं को कवर करने के लिए 'प्री-पैकेज्ड और लेबल' की परिभाषा में संशोधन करने की सिफारिश की है जो खुदरा बिक्री के लिए हैं और जिनमें 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक नहीं है, जो 'हैं' लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत परिभाषित 'प्री-पैक्ड', या उस पर चिपकाए गए लेबल पर एक्ट और नियमों के प्रावधानों के तहत घोषणाएं होना आवश्यक है।
परिषद ने उन सभी वस्तुओं को कवर करने के लिए  खुदरा बिक्री के लिए 'प्री-पैकेज्ड और लेबल' की परिभाषा में संशोधन कर  परिभाषा अद्यतन  करने की सिफारिश की है जो हैं और जिनमें 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक नहीं है, जो कि 'प्री-पैक्ड' हैं जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है. लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम या उस पर चिपकाए गए लेबल पर अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत घोषणाएं अंकित होना आवश्यक है.
 जीएसटी परिषद ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर की दर कम करने और स्विगी, ज़ेप्टो और ज़ोमैटो जैसे ऐप-आधारित प्लेटफ़ॉर्म द्वारा खाद्य वितरण पर कर लगाने के बहुप्रतीक्षित निर्णयों को टाल दिया। 

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