• भाजपा नेता सुरेश नखुआ पर जुर्माना।
• अगली सुनवाई 11 मार्च 2026 को।
• अदालत ने 5000 रुपये का जुर्माना लगाया।
• नखुआ ने राठी पर मानहानि का मुकदमा किया।
कानपुर 07 दिसम्बर 2025
RAMPAL NANGLIYA@NangliyaRa906621h
यह है ध्रुव राठी जिन पर एक भाजपा नेता ने अभी मानहानि का केस दर्ज करवाया था लेकिन कोर्ट में सुनवाई मैं पाया गया कि शिकायत में पर्याप्त आधार नहीं है इसके बाद भाजपा नेता पर जुर्माना लगा दिया गया/लेकिन अभी अगली सुनवाई 11 मार्च 2026 को है देखिए फिर क्या होता है#
Deepesh Patel@Deepeshpatel8 7Dec 6
ध्रुव राठी के ऊपर बीजेपी नेता ने केस किया कोर्ट ने बीजेपी नेता पर जुर्माना ठोक दिया दरअसल बीजेपी नेता यूट्यूबर ध्रुव...See more
The Credible News@TCNLive2025 Dec 4
ध्रुव राठी के खिलाफ मानहानि मामले में दिल्ली की अदालत ने भाजपा नेता सुरेश नखुआ पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
RAMPAL NANGLIYA@NangliyaRa906621h
यह है ध्रुव राठी जिन पर एक भाजपा नेता ने अभी मानहानि का केस दर्ज करवाया था लेकिन कोर्ट में सुनवाई मैं पाया गया कि शिकायत में पर्याप्त आधार नहीं है इसके बाद भाजपा नेता पर जुर्माना लगा दिया गया/लेकिन अभी अगली सुनवाई 11 मार्च 2026 को है देखिए फिर क्या होता है#
Deepesh Patel@Deepeshpatel87 6 दिसंबर
ध्रुव राठी के ऊपर बीजेपी नेता ने केस किया कोर्ट ने बीजेपी नेता पर जुर्माना ठोक दिया दरअसल बीजेपी नेता यूट्यूबर ध्रुव
The Credible News@TCNLive2025 Dec 4
दिल्ली की अदालत ने इस मामले की सुनवाई के दौरान, 4 दिसंबर 2025 को सुरेश नखुआ पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इस जुर्माने का कारण यह था कि नखुआ के वकील ने अदालत से स्थगन की मांग की थी, जिसके फलस्वरूप अदालत ने नखुआ को यह कहा कि बिना ठोस आधार के दायर किए गए मामलों पर न्याय करना उचित नहीं है.
समाचारों के अनुसार, ध्रुव राठी ने उल्लेखित वीडियो में नखुआ के खिलाफ कुछ टिप्पणियाँ की थीं, जो मानहानि मामले के आधार बनीं। इस सुनवाई के दौरान नखुआ के मामले में कई खामियां पाई गईं, जिसके चलते अदालत ने नखुआ को अपनी याचिका में सुधार करने के लिए समय दिया.
नखुआ ने जुलाई 2024 में यह मानहानि केस दायर किया था, और तब से अदालत में कई बार अदालती क्रियाएँ और स्थगन हुए हैं। नखुआ की ओर से एक नए वकील ने पेश होने के बाद भी, मामले में पहले से मौजूद खामियों को दूर नहीं किया जा सका.
अदालत ने फैसला सुनाते हुए नखुआ को यह कहा कि उनकी लापरवाही के कारण 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और उन्हें एक अंतिम मौका दिया गया है, यह मामला अब 11 मार्च 2026 को फिर से सुना जाएगा.
यह है ध्रुव राठी जिन पर एक भाजपा नेता ने अभी मानहानि का केस दर्ज करवाया था लेकिन कोर्ट में सुनवाई मैं पाया गया कि शिकायत में पर्याप्त आधार नहीं है इसके बाद भाजपा नेता पर जुर्माना लगा दिया गया/लेकिन अभी अगली सुनवाई 11 मार्च 2026 को है देखिए फिर क्या होता है#
Deepesh Patel@Deepeshpatel8 7Dec 6
ध्रुव राठी के ऊपर बीजेपी नेता ने केस किया कोर्ट ने बीजेपी नेता पर जुर्माना ठोक दिया दरअसल बीजेपी नेता यूट्यूबर ध्रुव...See more
The Credible News@TCNLive2025 Dec 4
ध्रुव राठी के खिलाफ मानहानि मामले में दिल्ली की अदालत ने भाजपा नेता सुरेश नखुआ पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
RAMPAL NANGLIYA@NangliyaRa906621h
यह है ध्रुव राठी जिन पर एक भाजपा नेता ने अभी मानहानि का केस दर्ज करवाया था लेकिन कोर्ट में सुनवाई मैं पाया गया कि शिकायत में पर्याप्त आधार नहीं है इसके बाद भाजपा नेता पर जुर्माना लगा दिया गया/लेकिन अभी अगली सुनवाई 11 मार्च 2026 को है देखिए फिर क्या होता है#
Deepesh Patel@Deepeshpatel87 6 दिसंबर
ध्रुव राठी के ऊपर बीजेपी नेता ने केस किया कोर्ट ने बीजेपी नेता पर जुर्माना ठोक दिया दरअसल बीजेपी नेता यूट्यूबर ध्रुव
The Credible News@TCNLive2025 Dec 4
ध्रुव राठी के खिलाफ मानहानि मामले में दिल्ली की अदालत ने भाजपा नेता सुरेश नखुआ पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। #dhruvrathee #delhicourt
Dr Monika Singh@Dr_MonikaSingh_1h
ध्रुव राठी पर मानहानि केस करने वाले बीजेपी नेता सुरेश नाखुआ पर कोर्ट ने 5000 का जुर्माना लगा दिया 7 जुलाई को एल्विश के आरोपों का जवाब भी ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया था आरोप है कि इस वीडियो में ध्रुव राठी ने नखुआ पर भी टिप्पणियां की थीं. बदले में नखुआ ने राठी पर मानहानि का मुकदमा कर दिया था ! सितंबर 2024 की सुनवाई में अदालत ने नाखुआ के हलफनामे में गड़बड़ी पाई थी और उसे दोबारा ठीक करके दाखिल करने को कहा था ! नाखुआ ने नया हलफनामा दाखिल भी किया, लेकिन राठी के वकीलों ने उसमें भी गलतियां निकाल दीं. इसके बाद अदालत ने उस नोटरी को तलब किया जिसने हलफनामे पर दस्तखत किए थे. लेकिन वह अब तक पेश नहीं हुआ. बताया गया कि उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है. 4 दिसंबर की सुनवाई में नाखुआ की तरफ से एक नए वकील जगदीश त्रिवेदी उपस्थित हुए. उन्होंने कहा कि उनका वकालतनामा अदालत में दाखिल करना है, इसलिए तारीख बढ़ाई जाए. लेकिन ध्रुव राठी के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता सात्विक वर्मा ने इसका विरोध किया और कहा कि नाखुआ की तरफ से लगातार लापरवाही हो रही है. वर्मा ने कहा कि लगभग दो साल से यह मामला चल रहा है, और नाखुआ बार-बार गलत हलफनामे दाखिल कर रहे हैं, कभी वकील बदल रहे हैं और अदालत की प्रक्रिया को हल्के में ले रहे हैं. अदालत ने फिर भी नाखुआ को एक आखिरी मौका दिया, लेकिन 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ. अब यह मामला 11 मार्च 2026 को सुना जाएगा. ध्रुव राठी एक प्रसिद्ध यूट्यूबर खिलाफ बीजेपी नेता सुरेश करमशी नखुआ ने मानहानि का मामला दर्ज किया था। यह मामला राठी के एक यूट्यूब वीडियो के संदर्भ में था, जिसमें नखुआ को 'हिंसक और गाली देने वाले ट्रोल्स' से जोड़ा गया था। नखुआ ने इस वीडियो के कारण अपनी प्रतिष्ठा को हुए नुकसानों के लिए ध्रुव राठी से 20 लाख रुपये के हर्जाने की मांग की.
Dr Monika Singh@Dr_MonikaSingh_1h
ध्रुव राठी पर मानहानि केस करने वाले बीजेपी नेता सुरेश नाखुआ पर कोर्ट ने 5000 का जुर्माना लगा दिया 7 जुलाई को एल्विश के आरोपों का जवाब भी ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया था आरोप है कि इस वीडियो में ध्रुव राठी ने नखुआ पर भी टिप्पणियां की थीं. बदले में नखुआ ने राठी पर मानहानि का मुकदमा कर दिया था ! सितंबर 2024 की सुनवाई में अदालत ने नाखुआ के हलफनामे में गड़बड़ी पाई थी और उसे दोबारा ठीक करके दाखिल करने को कहा था ! नाखुआ ने नया हलफनामा दाखिल भी किया, लेकिन राठी के वकीलों ने उसमें भी गलतियां निकाल दीं. इसके बाद अदालत ने उस नोटरी को तलब किया जिसने हलफनामे पर दस्तखत किए थे. लेकिन वह अब तक पेश नहीं हुआ. बताया गया कि उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है. 4 दिसंबर की सुनवाई में नाखुआ की तरफ से एक नए वकील जगदीश त्रिवेदी उपस्थित हुए. उन्होंने कहा कि उनका वकालतनामा अदालत में दाखिल करना है, इसलिए तारीख बढ़ाई जाए. लेकिन ध्रुव राठी के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता सात्विक वर्मा ने इसका विरोध किया और कहा कि नाखुआ की तरफ से लगातार लापरवाही हो रही है. वर्मा ने कहा कि लगभग दो साल से यह मामला चल रहा है, और नाखुआ बार-बार गलत हलफनामे दाखिल कर रहे हैं, कभी वकील बदल रहे हैं और अदालत की प्रक्रिया को हल्के में ले रहे हैं. अदालत ने फिर भी नाखुआ को एक आखिरी मौका दिया, लेकिन 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ. अब यह मामला 11 मार्च 2026 को सुना जाएगा. ध्रुव राठी एक प्रसिद्ध यूट्यूबर खिलाफ बीजेपी नेता सुरेश करमशी नखुआ ने मानहानि का मामला दर्ज किया था। यह मामला राठी के एक यूट्यूब वीडियो के संदर्भ में था, जिसमें नखुआ को 'हिंसक और गाली देने वाले ट्रोल्स' से जोड़ा गया था। नखुआ ने इस वीडियो के कारण अपनी प्रतिष्ठा को हुए नुकसानों के लिए ध्रुव राठी से 20 लाख रुपये के हर्जाने की मांग की.
दिल्ली की अदालत ने इस मामले की सुनवाई के दौरान, 4 दिसंबर 2025 को सुरेश नखुआ पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इस जुर्माने का कारण यह था कि नखुआ के वकील ने अदालत से स्थगन की मांग की थी, जिसके फलस्वरूप अदालत ने नखुआ को यह कहा कि बिना ठोस आधार के दायर किए गए मामलों पर न्याय करना उचित नहीं है.
समाचारों के अनुसार, ध्रुव राठी ने उल्लेखित वीडियो में नखुआ के खिलाफ कुछ टिप्पणियाँ की थीं, जो मानहानि मामले के आधार बनीं। इस सुनवाई के दौरान नखुआ के मामले में कई खामियां पाई गईं, जिसके चलते अदालत ने नखुआ को अपनी याचिका में सुधार करने के लिए समय दिया.
नखुआ ने जुलाई 2024 में यह मानहानि केस दायर किया था, और तब से अदालत में कई बार अदालती क्रियाएँ और स्थगन हुए हैं। नखुआ की ओर से एक नए वकील ने पेश होने के बाद भी, मामले में पहले से मौजूद खामियों को दूर नहीं किया जा सका.
अदालत ने फैसला सुनाते हुए नखुआ को यह कहा कि उनकी लापरवाही के कारण 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और उन्हें एक अंतिम मौका दिया गया है, यह मामला अब 11 मार्च 2026 को फिर से सुना जाएगा.


0 Comments