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Saturday, February 28, 2026

अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया: दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला

ठोस और पर्याप्त सबूत मौजूद जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत नहीं कर सकी
ठोस सबूतों के बिना संवैधानिक पदाधिकारियों पर आरोप नहीं लगाए जा सकते
सीबीआई ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने का संकेत
"सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं।": अरविंद केजरीवाल

कानपुर: फरवरी 27, 2026
दिल्ली : फरवरी 27, 2026
दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि आरोपों को तभी माना जाएगा जब उनके साथ ठोस और पर्याप्त सबूत मौजूद हों, जो इस मामले में जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जा सके.
IBC24 News @IBC24News 35m
राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल को किया बरी
Dainik Bhaskar @DainikBhaskar ·47m
#BREAKING : शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बरी
TV100 NEWS @Tv100Newstv100 30m
Breaking News: दिल्ली शराब घोटाला: कोर्ट से बरी हुए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, राजनीतिक हलचल तेज
NBT Dilli@NBTDilli 54m
#Delhi: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया व कई अन्य लोगों को बरी कर दिया है। अदालत ने आरोपों पर अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि आबकारी नीति में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा नहीं थी।
Dainik Bhaskar @DainikBhaskar ·43m
शराब घोटाला केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को AAP नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को CBI केस में सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा- बिना सबूत के आरोप साबित नहीं होता है।
BharatDelhi @ETVBharatDelhi 15m
शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बरी, फैसले के बाद रोये केजरीवाल
ETVBharat Uttarakhand @ETVBharatUK ·33m
शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बरी, फैसले के बाद रोये केजरीवाल
दिल्ली : फरवरी 27, 2026
राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि ठोस सबूतों के बिना संवैधानिक पदाधिकारियों पर आरोप नहीं लगाए जा सकते।
कोर्ट ने जांच एजेंसी की चार्जशीट को कमजोर और खामियों से भरी बताया।
सबसे पहले आबकारी विभाग के पूर्व कमिश्नर कुलदीप सिंह को बरी किया गया, फिर मनीष सिसोदिया और अंत में अरविंद केजरीवाल को राहत मिली।
सीबीआई ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने का संकेत दिया है।
नेताओं की प्रतिक्रियाएँ
अरविंद केजरीवाल: भावुक होकर कहा कि यह आज़ाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था। उन्होंने जनता से महंगाई, बेरोजगारी और प्रदूषण जैसे असली मुद्दों पर ध्यान देने की अपील की।
मनीष सिसोदिया: "सत्यमेव जयते" लिखते हुए संविधान और बाबा साहेब अंबेडकर की सोच पर गर्व जताया।
संजय सिंह: इसे सत्ता का खतरनाक षड्यंत्र करार दिया और कहा कि AAP को बदनाम करने की कोशिश की गई।
AAP का आधिकारिक बयान: "सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं।"
राजनीतिक असर
फैसले के बाद AAP कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और नेताओं का फूलों से स्वागत किया।
विपक्षी दल और जांच एजेंसियां इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी में हैं।
मामला आने वाले समय में दिल्ली और राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा मुद्दा बनेगा।
फैसले की मुख्य बातें
राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि ठोस सबूतों के बिना संवैधानिक पदाधिकारियों पर आरोप नहीं लगाए जा सकते।
कोर्ट ने जांच एजेंसी की चार्जशीट को कमजोर और खामियों से भरी बताया।
सबसे पहले आबकारी विभाग के पूर्व कमिश्नर कुलदीप सिंह को बरी किया गया, फिर मनीष सिसोदिया और अंत में अरविंद केजरीवाल को राहत मिली।
सीबीआई ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने का संकेत दिया है।
नेताओं की प्रतिक्रियाएँ
अरविंद केजरीवाल: भावुक होकर कहा कि यह आज़ाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था। उन्होंने जनता से महंगाई, बेरोजगारी और प्रदूषण जैसे असली मुद्दों पर ध्यान देने की अपील की।
मनीष सिसोदिया: "सत्यमेव जयते" लिखते हुए संविधान और बाबा साहेब अंबेडकर की सोच पर गर्व 
संजय सिंह:  सत्ता का खतरनाक षड्यंत्र  AAP को बदनाम करने की कोशिश ।
AAP का आधिकारिक बयान: "सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं।"
राजनीतिक असर
फैसले के बाद AAP कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और नेताओं का फूलों से स्वागत किया।
विपक्षी दल और जांच एजेंसियां इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी में हैं।
यह मामला आने वाले समय में दिल्ली और राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा मुद्दा बनेगा।

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