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मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत लगभग 90,000 परिवारों को पहले चरण की सहायता ₹1 लाख की पहली किस्त की वितरित

प्रदेश के विकास और गरीबों के कल्याण की दिशा में इस कदम को महत्वपूर्ण
आवास स्वीकृति प्रमाण-पत्र भी सौंपे
कई मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों की भी उपस्थिति रही
कानपुर:17 मार्च 2026
लखनऊ:17 मार्च 2026
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत लगभग 90,000 परिवारों को पहले चरण की सहायता के तौर पर ₹1 लाख की पहली किस्त वितरित की है। इस कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में इंद्रा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री ने विशेष समारोह में यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास और गरीबों के कल्याण की दिशा में इस कदम को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सपा सरकार ने आवास वितरण में विफलता दिखाई थी और लाभार्थियों का पक्ष नहीं लिया।
योगी सरकार अब तक 62 लाख से अधिक परिवारों को इस योजना के तहत छत उपलब्ध करायी जा चुकी है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण) तथा मुख्यमंत्री आवास योजना शामिल हैं।
आवास निर्माण के लिए सीधे धनराशि प्रदान करने के इस कार्यक्रम में लाभार्थियों को उनकी आवास स्वीकृति प्रमाण-पत्र भी सौंपे गए। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों से लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया, जिससे उन्होंने उनके अनुभव और खुशियों को साझा किया।
कई मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों की भी उपस्थिति रही और यह कार्यक्रम डिजिटल माध्यमों से बड़े पैमाने पर प्रसारित किया गया, जिससे दूरदराज के लाभार्थी भी इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बन सके।
यह योजना प्रदेश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है, जिससे उन्हें अपने घर का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का मुख्य उद्देश्य "सभी के लिए आवास" है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। PMAY-Urban 2.0 के तहत, सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ घरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है.
लाभआवास निर्माण: PMAY-Urban 2.0 के तहत, शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
ब्याज सब्सिडी: इस योजना के तहत ब्याज सब्सिडी का अधिकतम लाभ ₹1.80 लाख तक है, जो घर के निर्माण या खरीद के लिए दी जाती है.
सामाजिक समावेशिता: योजना का उद्देश्य सभी वर्गों को आवास उपलब्ध कराना है, जिससे समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाया जा सके.
पात्रताआय सीमा: EWS के लिए वार्षिक आय ₹3 लाख तक, LIG के लिए ₹3-6 लाख, और MIG के लिए ₹6-18 लाख तक होनी चाहिए.
घर का स्वामित्व: आवेदक के नाम पर भारत में कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए.
महिला का नाम: EWS और LIG वर्ग के लिए घर का पंजीकरण महिला के नाम पर या संयुक्त रूप से होना अनिवार्य है.
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन आवेदन: PMAY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।
ऑफलाइन आवेदन: स्थानीय निकायों या संबंधित कार्यालयों में जाकर भी आवेदन किया जा सकता है.

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