• कंगना रनौत को मानहानि मामले में ज़मानत दी।
• कंगना ने एक ट्वीट में एक बुजुर्ग महिला किसान को लेकर टिप्पणी की थी।
• कंगना ने खेद व्यक्त किया और कहा कि यह "गलतफहमी" थी।
• जमानत याचिका स्वीकार की और अगली सुनवाई 24 नवंबर 2025 को
• शिकायतकर्ता महिंदर कौर के पति अदालत में मौजूद
•कंगना ने माफी मांगी और सामुदायिक सदस्यों से चर्चा करने का संकेत दिया।
बठिंडा 28 अक्टूबर, 2025: पंजाब बठिंडा की अदालत ने कंगना रनौत को एक मानहानि मामले में ज़मानत दे दी है। यह मामला 2021 से शुरू हुआ, जब कंगना ने एक 87 वर्षीय बुजुर्ग किसान महिला महिंदर कौर को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने उस महिला को 100 रुपये लेकर धरने में शामिल होने वाली महिलाओं में से एक बताया था। इस ट्वीट पर महिंदर कौर ने अपनी छवि को नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाते हुए कंगना के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
सोमवार को अदालत में पेशी के दौरान, कंगना ने यह कहा कि उनके ट्वीट से "गलतफहमी" पैदा हुई और उन्होंने अपनी टिप्पणी के लिए खेद व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर 'माता' उनके लिए पूजनीय हैं, चाहे वे पंजाब की हों या हिमाचल की तथा यह भी कहा कि उनका इरादा किसी विशेष व्यक्ति को निशाना बनाना नहीं था, बल्कि यह एक सामान्य मीम का पुनः शेयर था।
इस मामले का संदर्भ 2020-21 में किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है, जब कंगना ने महिला की तुलना बिलकिस बानो से की थी, जो शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रसिद्ध हुई थीं। कंगना का ट्विटर पोस्ट उस समय बड़े विवाद का कारण बना था, जिससे किसानों और सामाजिक संगठनों की ओर से व्यापक आलोचना मिली।
अदालत ने कंगना की जमानत याचिका स्वीकृत करते हुए आगामी सुनवाई की तारीख 24 नवंबर 2025 निर्धारित है।शिकायतकर्ता महिंदर कौर खुद अदालत में उपस्थित नहीं थीं, लेकिन उनके पति वहां मौजूद रहे, जिन्होंने कंगना के साथ वार्ता की। कंगना ने उनके पति से माफी मांग ली और मामले पर सामुदायिक सदस्यों से चर्चा करने का संकेत दिया।कंगना की जमानत और उनकी ओर से खेद जताने की बातें महत्वपूर्ण हैं, जो कई पहलुओं को उजागर करती हैं।


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