RTE अधिनियम के प्रावधानों से विरोधाभासी
शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया स्थगित
उद्देश्य बच्चों की शिक्षा में बाधा न आए और RTE के तहत उनका अधिकार सुरक्षित रहेकानपुर: 12 जुलाई 2026
इलाहाबाद: 12 जुलाई 2026
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की 2026 की शिक्षक स्थानांतरण नीति पर तत्काल रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि यह नीति शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम से टकराव में है और इससे बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
मुख्य बिंदु
स्थानांतरण नीति स्थगित: सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए लागू 2026 की नीति पर रोक।
कानूनी आधार: अदालत ने माना कि यह नीति RTE अधिनियम के प्रावधानों से विरोधाभासी है।
प्रभाव: फिलहाल शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया स्थगित रहेगी।
उद्देश्य: बच्चों की शिक्षा में बाधा न आए और RTE के तहत उनका अधिकार सुरक्षित रहे।




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