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मल्लिकार्जुन खड़गे : कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफपंजाब की संगरूर अदालत द्वारा गिरफ्तारी जमानती वारंट किया जारी

राउज एवेन्यू कोर्ट स्पेशल जज ने विवादित भाषण के वीडियो लिंक और क्लिप रिकॉर्ड पेश करने को कहा 19 सितंबर तक अदालत में पेश होने का निर्देश
घोषणापत्र में बजरण दल की तुलना प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से
बजरण दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कहने को लेकर ₹100 करोड़ की मानहानि शिकायत
कानपुर: 29 जुलाई 2026
संगरूर: 29 जुलाई 2026
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ गिरफ्तारी का जमानती वारंट पंजाब की संगरूर अदालत द्वारा जारी किया गया है, न कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा।
राउज एवेन्यू कोर्ट और संगरूर कोर्ट में चल रहे मामलों से जुड़े मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं:
संगरूर कोर्ट (पंजाब) का मामला: वारंट जारीताजा कार्रवाई: पंजाब के संगरूर की एक अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है.
अदालत में पेशी: कोर्ट ने उन्हें 19 सितंबर तक अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है.
मामले का कारण: यह कार्रवाई कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के घोषणापत्र में बजरण दल की तुलना प्रतिबंधित संगठन पीएफआई (PFI) से करने और उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कहने को लेकर दर्ज कराई गई ₹100 करोड़ की मानहानि शिकायत से जुड़ी है. राउज एवेन्यू कोर्ट (दिल्ली) का मामला: रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई
वर्तमान स्थिति: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में खड़गे के खिलाफ कोई वारंट जारी नहीं हुआ है, बल्कि वहां एक रिवीजन पिटीशन (पुनरीक्षण याचिका) पर सुनवाई चल रही है.
मामले की पृष्ठभूमि: आरएसएस (RSS) कार्यकर्ता रविंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया था कि खड़गे ने अप्रैल 2023 में कर्नाटक चुनाव रैली के दौरान भाजपा और आरएसएस के खिलाफ आपत्तिजनक/हेट स्पीच दी थी. निचली अदालत (तीस हजारी कोर्ट) ने शिकायत को खारिज कर दिया था, जिसे याचिकाकर्ता ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चुनौती दी है.
वर्तमान आदेश: राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज ने इस मामले में शिकायतकर्ता से उस विवादित चुनावी भाषण के वीडियो लिंक और क्लिप रिकॉर्ड पर पेश करने को कहा है.
चार्जशीट और वारंट का मामला संगरूर अदालत से संबंधित है, जबकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट केवल हेट स्पीच से जुड़ी पुरानी शिकायत खारिज होने के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका पर वीडियो साक्ष्य मांग रही है

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