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अलीगंज के सेक्टर-डी में स्थित अवैध व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण का कुल खर्च ₹26,14,212 तय

आरोपी भवन स्वामी वीरेन्द्र शुक्ला, सुरेन्द्र शुक्ला
प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी के अनुसार, आरोपियों को औपचारिक रिकवरी नोटिस थमाया जाएगा।
भवन स्वामी समय सीमा के भीतर जुर्माने की राशि को जमा नहीं करते तो सख्त कानूनी प्रक्रिया
 कानपुर: 31 जुलाई 2026
लखनऊ: 31 जुलाई 2026
लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने अलीगंज के अवैध 'लाक्षागृह' भवन के ध्वस्तीकरण का कुल खर्च ₹26,14,212 तय किया है, जिसे भवन स्वामियों से वसूलने के लिए रिकवरी नोटिस तैयार कर लिया गया है। यह कार्रवाई अलीगंज के सेक्टर-डी में स्थित उस अवैध व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स पर की गई है, जहाँ हाल ही में भीषण आग लगने से 15 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी.
मामले से जुड़े मुख्य बिंदु और खर्च का ब्योरा
आरोपी भवन स्वामी: यह अवैध निर्माण वीरेन्द्र शुक्ला, सुरेन्द्र शुक्ला और अन्य द्वारा कराया गया था, जिन्हें अब सरकारी खर्च की भरपाई करनी होगी।
कार्रवाई की वजह: इस इमारत में मानकों की धज्जियां उड़ाकर कोचिंग और एनिमेशन सेंटर चलाया जा रहा था. 22 जून को हुए भयंकर अग्निकांड के बाद इसे कोर्ट के आदेश पर 25 जुलाई 2026 को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया.
खर्च की गणना: एलडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर इंजीनियरिंग, विद्युत यांत्रिक, सुरक्षा, बैरिकेडिंग और जनसम्पर्क अनुभाग ने मिलकर बुलडोजर ऐक्शन, मशीनरी और मलबा हटाने का सटीक खर्च ₹26 लाख 14 हजार 212 तय किया है।
आगे कानूनी प्रक्रिया?
प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार के अनुसार, जल्द ही आरोपियों को औपचारिक रिकवरी नोटिस थमाया जाएगा। यदि भवन स्वामी तय समय सीमा के भीतर इस जुर्माने की राशि को जमा नहीं करते हैं, तो जिला प्रशासन के जरिए राजस्व वसूली (आरसी) की सख्त कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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