अलग-अलग मिठाइयों की शेल्फ लाइफ 1 दिन से लेकर 30 दिन तक
मिठाई के प्रकार और उसके रखरखाव के आधार पर दुकानदार को तारीख तय कर लिखनी होगी।
उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने आदेश जारी कियेकानपुर: 14 अक्टूबर 2026
लखनऊ:14 अक्टूबर 2026
उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर 2026 से सभी मिठाई दुकानों पर बिकने वाली मिठाइयों पर 'यूज बाय डेट' (Use By Date यानी उपभोग की अंतिम तिथि) लिखना अनिवार्य होने जा रहा है।त्योहारों के इस सीजन में मिलावट रोकने, बासी मिठाइयों की बिक्री पर लगाम लगाने और उपभोक्ताओं की सेहत की सुरक्षा के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है।
इस नए नियम से जुड़ी मुख्य बातें:
खुली और पैक्ड दोनों मिठाइयों पर नियम लागू: अब तक यह नियम सिर्फ पैक्ड (डिब्बाबंद) मिठाइयों पर ही दिखता था, लेकिन अब दुकान के काउंटर या शोकेस की ट्रे में सजाकर रखी गई खुली मिठाइयों पर भी उपयोग की आखिरी तारीख साफ़-साफ़ लिखनी होगी।
दिखने वाली जगह पर लिखनी होगी डेट: मिठाई दुकानदारों को ट्रे या कंटेनर के पास ऐसी जगह तारीख प्रदर्शित करनी होगी, जिसे ग्राहक आसानी से देख सकें।
मिठाई के प्रकार पर तय होगी तारीख: अलग-अलग मिठाइयों की लाइफ (शेल्फ लाइफ) एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है, इसलिए मिठाई के प्रकार और उसके रखरखाव के आधार पर दुकानदार को यह तारीख तय कर लिखनी होगी।
किसने जारी किया आदेश: उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (FSDA) की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने 27 सितंबर को ही इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी कर दिए थे।




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