समाज के सबसे कमजोर वर्ग के ज्यादातर यात्री आरक्षण काउंटर से टिकट लेते
अनुपालन न होने पर जिम्मेदारी सीधे रेलवे बोर्ड पर
कदम उन लाखों यात्रियों के लिए राहत भरा
यात्रियों को टिकट लेते समय बीमा का विकल्प चुनना होगा।
नई दिल्ली, 27 अक्टूबर 2026
सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार आज, 27 अक्टूबर 2026 से भारतीय रेलवे के आरक्षण काउंटर से खरीदे गए सभी टिकटों पर भी यात्रा बीमा सुविधा लागू हो गई है। अब ऑनलाइन टिकटों की तरह ऑफलाइन (काउंटर) से टिकट लेने वाले यात्रियों को भी समान बीमा सुरक्षा उपलब्ध होगी।
न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले यात्रियों को नाममात्र अतिरिक्त राशि देकर बीमा कवर मिलता है, जबकि समाज के सबसे कमजोर वर्ग के ज्यादातर यात्री आरक्षण काउंटर से टिकट लेते हैं। उन्हें भी समान सुरक्षा मिलनी चाहिए। अदालत ने दो सप्ताह का समय देते हुए निर्देश दिया कि 27 अक्टूबर 2026 से सभी स्टेशनों पर काउंटर से बिकने वाले टिकटों पर भी ऑनलाइन टिकटों की तरह बीमा कवर लागू किया जाए। आदेश का पालन अनिवार्य है और इसका अनुपालन न होने पर जिम्मेदारी सीधे रेलवे बोर्ड पर होगी।
यह निर्देश जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने 6 अक्टूबर 2026 को रेलवे सुरक्षा से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान दिया था। मामला 2023 के ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद दायर याचिका से जुड़ा था।
क्या मिलेगा बीमा कवर?मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता पर: 10 लाख रुपये तक
स्थायी आंशिक विकलांगता: 7.5 लाख रुपये तक
चोट लगने पर अस्पताल खर्च: 2 लाख रुपये तक
पार्थिव शरीर के परिवहन पर: 10,000 रुपये तक
प्रीमियम ऑनलाइन की तरह ही नाममात्र (लगभग 45 पैसे प्रति यात्री) रखा गया है। यात्रियों को टिकट लेते समय बीमा का विकल्प चुनना होगा।
रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश जारी कर दिए हैं कि काउंटरों पर यह सुविधा समय पर शुरू की जाए और यात्रियों को इसकी पूरी जानकारी दी जाए।
यह कदम उन लाखों यात्रियों के लिए राहत भरा है जो अभी भी स्टेशन काउंटर से टिकट खरीदते हैं। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन यात्रियों के बीच बीमा सुरक्षा का अंतर खत्म हो गया है।
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