2.18 लाख से अधिक आवेदन सफलतापूर्वक जमा
पात्र महिलाओं को ₹2,500 की मासिक सहायता दी जाएगी
विकल्प 1: ₹1,000 दैनिक खर्चों के लिए डिजिटल करेंसी: ₹1,500 की (RD/FD) 3 साल बाद मिलेगी
विकल्प 2: ₹2,500 की राशि (RD/FD) खाते मेंकानपुर: 9 अगस्त 2026
नई दिल्ली: 9 अगस्त 2026
'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के तहत पोर्टल लॉन्च होने के शुरुआती 7 दिनों में 5.14 लाख से अधिक महिलाओं ने पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराया है, जिसमें से 2.18 लाख से अधिक आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो चुके हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से
सशक्त बनाना है।
इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और व्यावहारिक जानकारियां नीचे दी गई हैं:
वित्तीय सहायता के दो विकल्प
पात्र महिलाओं को ₹2,500 की मासिक सहायता दी जाएगी, जिसके लिए सरकार ने दो विकल्प रखे हैं:
विकल्प 1: ₹1,000 दैनिक खर्चों के लिए डिजिटल करेंसी (e-Rupee/CBDC) वॉलेट में और ₹1,500 की राशि आरडी (RD) या फिक्स डिपॉजिट
(FD) में जमा होगी, जो 3 साल बाद मिलेगी
विकल्प 2: पूरी ₹2,500 की राशि सीधे आरडी (RD) या फिक्स डिपॉजिट (FD) खाते में जमा की जा सकती है।
मुख्य पात्रता मानदंड (Eligibility)आयु सीमा: महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
निवास: महिला कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली की निवासी होनी चाहिए और दिल्ली की पंजीकृत वोटर होनी चाहिए।
बिजली खपत: पिछले 12 महीनों में परिवार की वार्षिक बिजली खपत 2,400 यूनिट से कम होनी चाहिए।
अपवाद: परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी, संविदा (contractual) पद पर या चार पहिया वाहन (गाड़ी) का मालिक नहीं होना चाहिए।
सीमित लाभ: परिवार की केवल एक ही पात्र महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा।
आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन करते समय आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज़ों का होना अनिवार्य है:आधार कार्ड और पैन कार्ड
दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड
10 साल से दिल्ली में रहने का निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
बैंक पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन कैसे करें?
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है:आधिकारिक वेबसाइट दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर जाएं।
पोर्टल पर अपनी जरूरी जानकारी भरकर खुद को रजिस्टर करें।
सभी मांगे गए दस्तावेज़ों को स्व-अभिप्रमाणित करके अपलोड करें।
इसके अलावा, दिल्ली के सभी 13 जिलों के डीएम (DM) कार्यालयों, सीएससी केंद्रों और विशेष रूप से लगाए गए पंजीकरण कैंपों में जाकर भी आवेदन किया जा सकता है।
सरकार का लक्ष्य इस योजना की पहली किस्त रक्षा बंधन के पावन अवसर पर सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों (DBT के माध्यम से) में भेजने का है।
पारिवारिक आय: परिवार की कुल वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।




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