योजना 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक (4 महीने के लिए) प्रभावी
हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स मूलधन ब्याज और सरचार्ज में 100% तक की छूट
करीब 200 करोड़ रुपये का ब्याज माफ होने का अनुमान
लाभ 1 अप्रैल 2026 तक के लंबित बकाए पर ही दिया जाएगा।
नई दिल्ली: 14 अगस्त 2026
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी 762 नगर निकायों (जिसमें कानपुर भी शामिल है) में संपत्ति कर के बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS Scheme) लागू करने की घोषणा की है। यह योजना 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक (4 महीने के लिए) प्रभावी रहेगी।
कानपुर नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार, इस योजना से शहर के लगभग 3.5 लाख गृहकर दाताओं को सीधा लाभ मिलेगा और विभाग ने 500 करोड़ रुपये की बकाया वसूली का लक्ष्य रखा है।
कानपुर:14 अगस्त 2026
नई दिल्ली: 14 अगस्त 2026
योजना की मुख्य बातें और नियम100% ब्याज माफी: इस स्कीम के तहत हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स के बकायेदारों को मूलधन (Principal Amount) जमा करने पर ब्याज और सरचार्ज में 100% तक की छूट मिलेगी।
200 करोड़ की राहत: कानपुर के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार, 500 करोड़ की कुल वसूली में से करीब 200 करोड़ रुपये का ब्याज माफ होने का अनुमान है, क्योंकि नगर निगम बकाया मूलधन पर सालाना 12% की दर से ब्याज वसूलता है।
किश्तों में भुगतान की सुविधा: करदाताओं की सुविधा के लिए पूरी बकाया राशि चुकाने के लिए अधिकतम 3 किश्तें दी गई हैं:
पहली किश्त: आवेदन करने के शुरुआती 30 दिनों के भीतर कुल मूलधन का एक-तिहाई (1/3) हिस्सा जमा करना होगा।
बाकी किश्तें: शेष दो-तिहाई हिस्सा अगले दो महीनों में दो समान मासिक किश्तों में देना होगा। हर हाल में 3 महीने के भीतर पूरा भुगतान जरूरी है।
पात्रता की तिथि: यह लाभ 1 अप्रैल 2026 तक के लंबित बकाए पर ही दिया जाएगा।
सहायता और कार्यान्वयन
आम जनता की मदद के लिए सभी नगर निगम जोनों और वार्डों में विशेष हेल्प डेस्क और कैंप लगाए जाएंगे, जहां ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन और समाधान की सुविधा मिलेगी। इस वसूली से मिलने वाली राशि का उपयोग शहर की सड़कों, जल निकासी, सफाई और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को सुधारने में किया जाएगा।




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