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संविधान के आर्टिकल 67 (B) के तहतइन्डिया गठबव्धन ने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव www.telecasttoday.com

राज्यसभा के सभापति  के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश इंडिया गठबव्धन का पक्षपात  और 'पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली' का आरोप। विपक्ष ने सदन की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष का पक्ष व  विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप   ।

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नई दिल्ली, 10 दिसंबर 2024 



राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में तृणमूल कांग्रेस (TMC), आम आदमी पार्टी (AAP) और समाजवादी पार्टी (SP) सहित विपक्षी दलों ने सामूहिक रूप से प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे संविधान के अनुच्छेद 67 (बी) के तहत पेश गया है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए विपक्ष को 50 सांसदों के हस्ताक्षर सोमवार  ही करा लिये गये थे ।

यह राज्यसभा के किसी सभापति के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव है। पिछले सत्र में विपक्ष ने इसी तरह की चिंताएं जताई थीं, लेकिन प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। 

 मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के सांसदों के बीच तीखी जमकर हंगामा हुआ दोनों सदनों की पूरे दिन की कार्यवाही बाधित हुई। । इसके बाद दोनों सदनों को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। । 

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